इस तरह करें आवेदन
दीर्घकालिक कृषि सहकारी लोन पर ब्याज अनुदान योजना (Byaj Anudan Yojana) के तहत लाभ लेना चाहते हैं, तो आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से आवेदन करत सकते हैं। ऑफलाइन आवेदन के लिए किसानों को राजस्थान के सहकारी विकास बैंक (Co-operative Development Bank) में जाकर लोन के लिए आवेदन देना होगा। यहां आपके द्वारा दिये गए सभी दस्तावेजों का सत्यापन होगा और उसके बाद आपको लोन मिल जाएगा। अगर आप इस योजना में ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं, तो अधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। यहां आपको लोन आवेदन का फॉर्म मिल जायेगा। इस फॉर्म को डाउनलोड कर आप आवेदन जमा करा सकते हैं।
ये हैं योजना के फायदे
1. इस योजना में दीर्घकालीन कृषि लोन के तहत दस फीसद ब्याज चुकाना होता है। लेकिन समय पर लोन चुकाने वालों को पांच फीसद ब्याज ही चुकाना होगा।
2. इस योजना में फव्वारा ड्रिप सिंचाई, पंपसेट, नलकूप, कूप गहरा करने, विद्युतीकरण, नाली निर्माण, हौज निर्माण जैसे लघु सिंचाई कार्यों हेतु लिए गए लोन भी शामिल हैं।
3. योजना के तहत मिलने वाली ब्याज दरें किसी भी कमर्शियल बैंक में मिलने वाली ब्याज दरों की तुलना में काफी कम होती हैं।
4. किसान इस योजना का फायदा उठाकर आसानी से खेती से जुड़े उपकरण जैसे- ट्रैक्टर, थ्रेसर, कार्बाइन हार्वेस्टर आदि खरीद सकते हैं।
इन दस्तावेजों की होगी जरूरत
दीर्घकालीन कृषि सहकारी लोन पर ब्याज अनुदान योजना का फायदा लेने के लिए आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो, बैंक अकाउंट डिटेल्स, भूमि संबंधी दस्तावेज और पहचान पत्र की आवश्यकता होगी।
साल में कितनी बार ले सकते है फसली ऋण
किसानों के मन में अक्सर यह सवाल होता है कि वे साल में कितनी बार फसली ऋण ले सकते हैं। यहां बता दें कि सहकारी बैंक से दिए जाने वाला फसली ऋण साल में दो बार दिया जाता है। यह लोन समय पर चुकाने पर ब्याज नहीं देना होता है। राजस्थान के सहकारिता मंत्री ने बताया कि केंद्रीय सहकारिता बैंकों द्वारा वितरित होने वाला अल्पकालीन फसली ऋण खरीफ सीजन में 1 अप्रैल से 31 अगस्त तक दिया जाता है। वहीं, किसानों को रबी सीजन में 1 सितंबर से 31 मार्च तक फसली ऋण मिलता है।