प्रधानमंत्री कुसुम योजना से किसान सोलर पंप पर 90 फीसद तक पा सकते हैं सब्सिडी, यह है आवेदन का प्रोसेस

सरकारी योजना


नई दिल्ली: किसानों को सहायता कर आय बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री कुसुम योजना (Pradhan Mantri Kusum Yojana) की शुरुआत की गयी है। इस योजना के अंतर्गत किसान अपनी जमीन में सोलर पंप लगवाकर आसानी से सिंचाई कर सकते हैं। किसानों को सोलर पंप लगवाने पर 90% तक की सब्सिडी का लाभ मिलेगा। किसान प्रधानमंत्री कुसुम योजना में आवेदन करके सब्सिडी का लाभ ले सकते हैं। साथ ही बंजर भूमि को भी उपयोग में ला सकेंगे। इस योजना का लाभ देश के सभी किसान उठा सकते हैं।

प्रधानमंत्री कुसुम योजना के अंतर्गत किसानों को सिंचाई के लिए सोलर पैनल की सुविधा दी गयी है। इस योजना के तहत सोलर पंप लगाने में आने वाली कुल लागत के 90 प्रतिशत खर्चे को सरकार द्वारा सब्सिडी के तौर पर वहन किया जायेगा। शेष 10 प्रतिशत लागत का भुगतान स्वयं किसानों द्वारा किया जाएगा। सोलर पैनल से उत्पन्न होने वाली बिजली का उपयोग सिंचाई करने में किया जा सकेगा और अतिरिक्त बिजली को विधुत वितरण कंपनी (DISCOM) को बेच सकेंगे। जिससे सोलर पंप किसानों के लिए आय का साधन बनेगा। सोलर पैनल 25 वर्षों तक चलेगा और इसका रखरखाव भी बहुत ही आसानी से किया जा सकेगा।

प्रधानमंत्री कुसुम योजना में सोलर पंप पर 90 प्रतिशत तक सरकार द्वारा सब्सिडी दी जा रही है, जिसे केंद्र और राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार 30-30 प्रतिशत की सब्सिडी प्रदान करेंगे और 30 प्रतिशत तक ऋण की सुविधा बैंकों द्वारा दी जाएगी। प्रधानमंत्री कुसुम योजना का लाभ किसान, सहकारी समितियां, पंचायत, किसानों का समूह, किसान उत्पादक संगठन, जल उपभोगता एसोसिएशन आदि ले सकते हैं।

प्रधानमंत्री कुसुम योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक भारत का स्थाई निवासी होना चाहिए। इस योजना के तहत 0.5 मेगावाट से 2 मेगावाट क्षमता तक के सौर ऊर्जा संयंत्र के लिए आवेदक द्वारा आवेदन किया जा सकता है। आवेदक द्वारा अपनी भूमि के अनुपात में 2 मेगावाट क्षमता या फिर वितरण निगम द्वारा अधिसूचित क्षमता (दोनों में से जो भी कम हो) के लिए आवेदन कर सकता है। प्रति मेगावाट के लिए लगभग 2 हेक्टेयर भूमि की आवश्यकता होगी। इस योजना के अंतर्गत स्वयं के निवेश से प्रोजेक्ट के लिए किसी भी प्रकार की वित्तीय योग्यता की आवश्यकता नहीं है। यदि आवेदक द्वारा किसी विकासकर्ता के माध्यम से प्रोजेक्ट विकसित किया जा रहा है तो विकासकर्ता की नेटवर्थ 1 करोड़ रुपए प्रति मेगावाट होनी अनिवार्य है।

प्रधामंत्री कुसुम योजना का आवेदन करने के लिए जरूरी दस्तावेजों के रूप में आधार कार्ड, पहचान पत्र, राशन कार्ड, पंजीकरण की कॉपी, ऑथोराइजेशन लेटर, चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा जारी नेटवर्थ सर्टिफिकेट (विकासकर्ता के माध्यम से प्रोजेक्ट विकसित करने की स्थिति में), बैंक खाता पासबुक, भूमि के दस्तावेज, पासपोर्ट साइज फोटो, मोबाइल नंबर आदि की आवश्यकता होगी।
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देश का कोई भी किसान जो कुसुम योजना का लाभ लेना चाहते है, वे ऑनलाइन फॉर्म भरकर प्रधानमंत्री कुसुम योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत सोलर पंप लगवाने के लिए आधिकारिक वेबसाइट https://mnre.gov.in/ पर जाएँ। फिर होम पेज पर दिए योजना संबंधित दिशा-निर्देश को पढ़ें। दिशा-निर्देशों के माध्यम से आपको पंजीकरण करने में सहायता मिलेगी। होम पेज पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का विकल्प पर क्लिक करें, इसके बाद आवेदन फॉर्म में पूछी गयी सभी जानकारी सही से भरें, फिर मांगी गयी सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों को अपलोड करें और उसके बाद सब्मिट के बटन पर क्लिक करें।

सफल पंजीकरण के बाद चयनित लाभार्थियों को सौर पंप सेट की 10 प्रतिशत लागत विभाग द्वारा अनुमोदित आपूर्तिकर्ताओं को जमा करने के लिए निर्देशित किया जाता है। इसके बाद कुछ ही दिनों में अपने खेतो में सोलर पम्प लगा दिए जायेंगे। योजना से जुडी जानकारी प्राप्त करने हेतु अपने नोडल ऑफिसर से सम्पर्क कर सकते हैं।

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