मध्यप्रदेश में अविवाहित महिलाओं को पेंशन दे रही है सरकार, जानिए कैसे करें आवेदन

सरकारी योजना


नई दिल्ली: मध्य प्रदेश में 50 साल से ज़्यादा उम्र की अविवाहित या अकेली महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा और वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए राज्य सरकार के द्वारा मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री अविवाहित-एकल पेंशन योजना (Mukhya Mantri Avivahita Pension Yojana) की शुरुआत की गयी है। इस योजना के तहत मध्य प्रदेश सरकार राज्य के 50 से 79 वर्ष या उससे अधिक आयु की महिलाओं के लिए 300 रुपये प्रति माह और 80 वर्ष या उससे अधिक उम्र की एकल महिलाओं को 500 रुपये प्रति माह की सहायता प्रदान करेगी। यह योजना इस बात को सुनिश्चित करेगी कि सभी बुजुर्ग महिलाएं जो अभी भी अविवाहित हैं, आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो गई हैं।

मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री अविवाहित-एकल पेंशन योजना राज्य सरकार की एक प्रमुख योजना है जो अविवाहित या अकेली बुजुर्ग महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। जिसमें हर महिला जो अविवाहित है और मध्य प्रदेश राज्य की निवासी है और 50 वर्ष से ऊपर है, उसे मुख्यमंत्री अविवाहित पेंशन योजना के तहत मासिक पेंशन प्राप्त होगी। 50 से 79 वर्ष के आयु वर्ग में एकल बुजुर्ग महिलाओं को 300 रुपये की मासिक पेंशन मिलेगी, जबकि 80 वर्ष या उससे अधिक उम्र के महिलाओं को 500 रुपये प्रति माह मिलेगा।

राज्य सरकार का एकल बुजुर्ग महिलाओं को पेंशन देना उन्हें वित्तीय रूप से स्वतंत्र बनाने का एक बड़ा कदम है। इस योजना के तहत राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP) के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाली अकेली महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से पेंशन राशि का भुगतान किया जाता है। मध्य प्रदेश शासन, सामाजिक न्याय एवं नि:शक्‍तजन कल्‍याण विभाग द्वारा यह पेंशन दी जाती है।

मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री अविवाहित-एकल पेंशन योजना के तहत लाभ लेने के पात्रता के लिए अविवाहित महिला मध्यप्रदेश की मूल निवासी होनी चाहिए और आवेदिका की उम्र कम से कम 50 साल या उससे ज्यादा होनी चाहिए। आवेदिका आयकरदाता नहीं होना चाहिए और अविवाहित महिला परिवार किसी भी तरह की सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्राप्त नहीं कर रहा होना चाहिए। साथ ही आवेदिका शासकीय कर्मचारी-अधिकारी नहीं हो और न ही अशासकीय कार्यालय में कार्यरत मानदेय कर्मचारी हो।

मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री अविवाहित-एकल पेंशन योजना के तहत लाभ लेने के लिए आवेदक के पास जरुरी दस्तावेजों के रूप में आधार कार्ड, उम्र प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, बैंक खाता, मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज फोटो आदि की आवश्यकता होगी।

मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री अविवाहित-एकल पेंशन योजना के तहत लाभ लेने के लिए संबंधित विभाग के कार्यालय में या ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। इस योजना में ऑफलाइन आवेदन करने के लिए महिला आवेदिका को निर्धारित प्रारूप में आवेदन फॉर्म को सभी आवश्यक दस्तावेजों सहित प्राधिकृत अधिकारी के कार्यालय/ ग्राम पंचायत/ वार्ड कार्यालय में जमा करना होगा। ऑफलाइन आवेदन करने पर आवेदिका को कार्यालय द्वारा पावती अनिवार्य रूप से दी जायेगी। वहीं ऑनलाइन आवेदन करने के लिए समग्र पेंशन पोर्टल की आधिकारिक पोर्टल http://socialsecurity.mp.gov.in/Home.aspx पर जाएं।

होम पेज पर सेवाएं टैब के अंदर पेंशन योजनाओं हेतु ऑनलाइन आवेदन के विकल्प पर क्लिक करें। इसके बाद एक नए पेज खुल जायेगा। इस पेज पर कुछ जानकारी जैसे जिला, स्थानीय निकाय, समग्र सदस्य आईडी आदि भर कर नीचे पेंशन हेतु ऑनलाइन आवेदन करें के विकल्प पर क्लिक करें। फिर नए पेज पर पेंशन योजना के सूची में मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री अविवाहित-एकल पेंशन योजना एप्लीकेशन फॉर्म के विकल्प पर क्लिक करें। इसके बाद अगले पेज पर आवेदन फॉर्म खुल जायेगा। इस आवेदन फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारियों को सही से भरें और फिर मांगी गई सभी जरूरी दस्तावेजों को अपलोड कर सबमिट के बटन पर क्लिक करें। इसके बाद ऑनलाइन पंजीकरण पूरा हो जायेगा।
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मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री अविवाहित-एकल पेंशन योजना के अनुसार ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन प्राप्त आवेदनों में जनपद पंचायत/ ग्राम पंचायत/ नगरीय निकाय/ वार्ड कार्यालय द्वारा आवेदन के साथ प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों की जांच की जायेगी। जांच उपरांत दस्तावेज सही नहीं पाये जाने पर नियमानुसार आवेदन को कारण सहित निरस्त करते हुए लिखित में सूचना आवेदिका को दी जाएगी व अस्वीकृत आदेश रिकार्ड में सुधार किया जाएगा। पेंशन स्वीकृत होने पर जनपद पंचायत/ ग्राम पंचायत/ नगरीय निकाय द्वारा उक्त माह में पेंशन प्रपोजल में हितग्राही का नाम जोडा जायेगा व स्वीकृत आदेश रिकार्ड में सुधार किया जायेगा। संचालनालय द्वारा सिंगल क्लिक के माध्यम से उक्ती माह से मुख्यमंत्री अविवाहित-एकल महिला पेंशन योजना प्रतिमाह हितग्राही के बैंक बचत खाते में सीधे राशि जमा की जाएगी।

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