मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री कल्याणी सहायता योजना में विधवा महिलाओं के लिए बीपीएल की बंदिश नहीं रहेगी। योजना का लाभ उठाने के लिए बिना बीपीएल के निकटतम पंचायत अधिकारियों के माध्यम से विधवा कल्याणी इस योजना में शामिल होकर पेंशन प्राप्त कर सकती हैं। इसके लिए लाभार्थी की उम्र 18 साल से ऊपर होनी चाहिए। इस मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री कल्याणी सहायता योजना के तहत जिले की सभी पंचायतों का सर्वे कराया जाएगा, ताकि कोई आवेदिका इस योजना से छूटे नहीं। इसके लिए पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने तैयारी की है। इस कार्य को ग्राम पंचायत सचिव की मदद से पूरा किया जाएगा।
मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री कल्याणी सहायता योजना के अंतर्गत, मध्य प्रदेश सरकार राज्य के 18 से 79 वर्ष आयु वर्ग की विधवाओं को 300 रुपये की मासिक पेंशन प्रदान की जाएगी। 79 वर्ष से अधिक आयु की सभी विधवाओं को 500 रुपये मासिक पेंशन के रूप में दिए जाएँगे। ताकि विधवा महिलाएं किसी के ऊपर भी निर्भर नहीं रहेंगी। इसके अलावा, इस योजना के अंतर्गत ऐसी विधवा महिलाओं को भी लाभ प्रदान करना है, जो पुनर्विवाह करेंगी। सरकार विधवा पुनर्विवाह के लिए 2 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी।
मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही इस मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री कल्याणी सहायता योजना का मुख्य उद्देश्य प्रदेश की विधवा महिलाओं को आर्थिक रूप से सहायता प्रदान कर आत्मनिर्भर बनाना है और साथ ही नए रूप से जीवन बसर करने को पुनर्विवाह के लिए प्रोत्साहित करना है।
मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री कल्याणी सहायता योजना का लाभ केवल मध्य प्रदेश के स्थाई निवासी महिलाओं को ही प्रदान किया जाएगा। इस योजना का लाभ लेने के लिए महिलाओं का उम्र 18 वर्ष से 79 वर्ष के बीच होना चाहिए और सिर्फ विधवा महिलाएं होना चाहिए। साथ ही जो विधवा महिलाएं पुनर्विवाह करेंगी उन्हें 2 लाख रूपये की आर्थिक सहायता भी प्रदान की जाएगी। लेकिन, पुनर्विवाह करने वाली महिलाओं की आयु 45 वर्ष से कम होनी चाहिए।
मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री कल्याणी सहायता योजना के तहत लाभ लेने के लिए आवेदक के पास जरुरी दस्तावेजों के रूप में आधार कार्ड, पति के मृत्यु का प्रमाण पत्र, बैंक खाता, मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज फोटो आदि की आवश्यकता होगी।
मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री कल्याणी सहायता योजना के तहत लाभ लेने के लिए आवेदक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले सामाजिक सुरक्षा विभाग मध्य प्रदेश की आधिकारिक वेबसाइट http://socialsecurity.mp.gov.in/Home.aspx पर जाएं। वेबसाइट के होम पेज पर सेवाएं टैब के अंदर पेंशन योजनाओं हेतु ऑनलाइन आवेदन के विकल्प पर क्लिक करें। इसके बाद एक नए पेज खुल जायेगा। इस पेज पर कुछ जानकारी जैसे जिला, स्थानीय निकाय, समग्र सदस्य आईडी आदि भर कर नीचे पेंशन हेतु ऑनलाइन आवेदन करें के विकल्प पर क्लिक करें। फिर नए पेज पर पेंशन योजना के सूची में मुख्यमंत्री कल्याणी सहायता योजना एप्लीकेशन फॉर्म के विकल्प पर क्लिक करें। फिर नए पेज पर आवेदन फॉर्म खुलेगी, इस फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारियों को सही से भरें और जरुरी दस्तावेजों को अपलोड कर सबमिट के बटन पर क्लिक करें। इसके बाद इस योजना के तहत आवेदन हो जायेगा।