व्यापारी क्षतिपूर्ति योजना का कवरेज हरियाणा के सभी पंजीकृत छोटे और मध्यम कारोबारियों, दुकानदारों, स्वरोजगार वाले व्यक्तियों के लिए उपलब्ध है

सरकारी योजना



नई दिल्ली
हरियाणा सरकार ने मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति बीमा योजना शुरू की है। व्यापारी क्षतिपूर्ति योजना के तहत सरकार कारोबारियों के स्टॉक/टर्नओवर के अनुसार 5 लाख रुपये से 25 लाख रुपये तक का बीमा कवर प्रदान करेगी।

सीएम व्यापारी क्षतिपूर्ति योजना का यह कवरेज सभी पंजीकृत छोटे और मध्यम कारोबारियों, दुकानदारों, स्वरोजगार वाले व्यक्तियों के लिए उपलब्ध है। सीएम मनोहर लाल खट्टर ने व्यापारियों को 5 लाख रुपये का बीमा प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री व्यापारी सामूहिक निजी दुर्घटना बीमा योजना भी शुरू की है।

मुख्यमंत्री व्यापारी सामाजिक निजी दुर्घटना बीमा योजना और मुख्यमंत्री वयोश्री क्षतिपूर्ति बीमा योजना दोनों के लिए कुल 38 करोड़ रुपये का प्रीमियम हरियाणा सरकार दे रही है।

सीएम व्यापारी क्षतिपूर्ति योजना का उद्देश्य
हरियाणा के जिन व्यापारियों के कारोबार में आग, चोरी, बाढ़ और भूकंप आदि से होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए हरियाणा सरकार ने यह योजना शुरू की है। अन्य कारणों से होने वाले कारोबार के नुकसान की भरपाई इस Vyapari Kshatipurti Bima Yojana के तहत नहीं की जाएगी।

मुख्यमंत्री लघु व्यापारी बीमा योजना के जरिए सरकार राज्य के व्यापारियों की मदद करना चाहती हैं, ताकि उन्हें होने वाली परेशानी कम की जा सके। जिन व्यापारियों के माल का किसी वजह से नुकसान हो जाता है उसकी क्षतिपूर्ति के लिए बीमा कंपनी उनकी आर्थिक मदद करने जा रही है।

HR CM Small Traders Insurance Scheme में आग, चोरी, बाढ़ या भूकंप से होने वाले सामान एवं फर्नीचर के नुकसान जैसी क्षतिपूर्ति की जाती है।

व्यापारी क्षतिपूर्ति बीमा की खासियत

  • हरियाणा सरकार द्वारा शुरू की गई व्यापारी क्षतिपूर्ति बीमा योजना का 38 करोड़ रुपये का सालाना प्रीमियम राज्य सरकार देगी।
  • व्यापारियों को इसके लिए कुछ भी भुगतान नहीं करना है।
  • आग, चोरी, बाढ़ और भूकंप के कारण कारोबारियों के स्टॉक के नुकसान की भरपाई और फर्नीचर और अन्य सामान की भरपाई के लिए व्यापारी क्षतिपूर्ति बीमा की रकम का भुगतान किया जाएगा।
  • व्यापारी क्षतिपूर्ति बीमा योजना में लाभार्थियों के लिए 5 लाख से लेकर 25 लाख रुपये तक क्षतिपूर्ति बीमा कवरेज प्रदान करने का निर्णय सरकार द्वारा लिया गया है।
  • लाभार्थी व्यापारी के सालाना टर्नओवर के आधार पर उन्हें बीमा कंपनी द्वारा नुकसान की भरपाई की जाएगी।
  • व्यापारी क्षतिपूर्ति बीमा योजना में इस वक्त 3.13 लाख लोग लाभ पा सकते हैं। ये सभी कारोबारी जीएसटी में रजिस्टर्ड हैं।

व्यापारी क्षतिपूर्ति बीमा योजना हरियाणा का लाभ किसे मिलेगा?

  1. व्यापारी क्षतिपूर्ति बीमा योजना लाभ हरियाणा के मूल निवासी को ही मिलेगा।
  2. व्यापारी क्षतिपूर्ति बीमा योजना में छोटे एवं मध्यम व्यापारी को शामिल कर उन्हें बीमा कवरेज प्रदान किया जाना है।
  3. व्यापारी क्षतिपूर्ति बीमा योजना का लाभ उठाने के लिए व्यापारी का कारोबार जीएसटी में रजिस्टर्ड होना जरूरी है।
  4. व्यापारी क्षतिपूर्ति बीमा योजना का फायदा पाने के लिए व्यापारियों का सालाना टर्नओवर 20 लाख रुपये से अधिक होना चाहिए।

सीएम व्यापारी क्षतिपूर्ति बीमा योजना के लिए जरूरी दस्तावेज

  • आधार कार्ड
  • निवास प्रमाण पत्र
  • पैन कार्ड
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • टैक्स रिटर्न की कॉपी
  • मोबाइल नंबर


बीमा का लाभ पाने के लिए आवेदन
मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति बीमा योजना के लिए जरूरी जानकारी देकर मुआवजा पाने के लिए आवेदन किया जा सकता है। व्यापारी क्षतिपूर्ति योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया सरकार द्वारा आधिकारिक पोर्टल पर सूचित की गई है।
राज्य सरकार आवेदकों की आसानी के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया को प्राथमिकता देती है।

बीमा कंपनी देगी मुआवजा
कारोबारियों की बीमा पॉलिसी एक बीमा कंपनी द्वारा की जाती है। कारोबार को किसी भी क्षति के मामले में लाभार्थी बीमा कंपनी के कार्यालय में जा सकते हैं। उन्हें योजना से संबंधित दस्तावेज और अन्य महत्वपूर्ण प्रमाण पत्र जांच के लिए ले जाना चाहिए। बीमा एजेंट लाभार्थी के क्लेम फॉर्म को भरने के बाद आवेदक को आवश्यक विवरण देना होगा। एक बार दावा प्रपत्र और आवश्यक दस्तावेज जमा हो जाने के बाद बीमा कंपनी 15 दिनों में लाभार्थी के बैंक खाते में मुआवजे की रकम का भुगतान कर देगी।



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