हरियाणा सरकार ने प्रदेश के कारोबारियों के लिए एक अनोखे बीमा योजना की घोषणा की है। MMVSNDB योजना में प्रदेश के व्यापारियों को 5 लाख रुपये तक का मुफ्त बीमा देने का प्रावधान किया गया है। सामूहिक निजी दुर्घटना बीमा की शुरुआत हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कुछ व्यापारियों को बीमा कार्ड देकर की है।
मुख्यमंत्री व्यापारी सामूहिक निजी दुर्घटना बीमा योजना में किसी भी व्यापारी को दुर्घटना की स्थिति में वित्तीय सहायता दी जाती है।
मुख्यमंत्री व्यापारी सामूहिक निजी दुर्घटना बीमा योजना की खासियत
कारोबार का विकास
MMVSNDB योजना का उद्देश्य सिर्फ प्रदेश के कारोबारियों को बीमा की सुरक्षा देना ही नहीं है, बल्कि उनके व्यापार को बढ़ावा देना भी है। बहुत से व्यापारी दुर्घटना की आशंका से व्यापार नहीं करते। दुर्घटना बीमा योजना से उनका भरोसा बढ़ेगा और वे अपने व्यापार को बढ़ा सकते हैं।
व्यापारियों के लिए बीमा योजना
पहले कारोबारियों के लिए अलग से कोई बीमा योजना नहीं थी, उन्हें सब काम अपने बूते ही करना पड़ता था। सीएम VSNDB योजना के लागू होने से व्यापारियों राहत मिल सकती है। व्यापारी के साथ दुर्घटना की स्थिति में राज्य सरकार उन्हें 5 लाख रुपये तक का बीमा दे रही है।
कारोबारी सामान के लिए मदद
मुख्यमंत्री व्यापारी सामूहिक निजी दुर्घटना बीमा योजना के तहत व्यापारी का सामान चोरी होने, प्राकृतिक आपदा से नुकसान आदि की भरपाई की जाती है। इस योजना का लाभ वे कारोबारी भी ले सकते हैं जिनका फर्नीचर आदि टूट फुट गया हो।
मृत्यु के बाद परिवार को वित्तीय सहायता
अगर किसी दुर्घटना में व्यापारी की मौत हो जाती है तो बीमा योजना के प्रावधान के अनुसार उनके परिजनों को बीमा योजना के तहत दावा करने पर वित्तीय मदद दी जाती है।
बीमा योजना का पूर्ण बजट
हरियाणा सरकार ने व्यापारी निजी दुर्घटना बीमा योजना का कुल बजट 38 करोड़ रुपये रखा है।
लाभार्थियों की संख्या
हरियाणा में अब तक13 लाख व्यापारी बीमा योजना के लिए निर्धारित मापदंड पूरा कर पाए हैं और करीब 3.13 लाख लोग बीमा योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
बैंक खाता जरूरी
व्यापारी सामूहिक निजी दुर्घटना बीमा योजना के लाभार्थी का किसी भी एक बैंक में खाता होना जरूरी है। किसी भी दुर्घटना में बीमा योजना के अनुसार पैसे व्यापारी के बैंक खाते में सीधे भेजे जाते हैं।
बीमा योजना का लाभ कौन ले सकता है? (Eligibility Criteria for MVSNDBY)
- व्यापारी सामूहिक निजी दुर्घटना बीमा योजना का लाभ केवल हरियाणा के स्थाई निवासी ही ले सकते हैं।
- छोटे और सीमांत वर्ग के व्यापारी ही इस योजना का लाभ ले सकते हैं।
- पर्याप्त दस्तावेजों को पूर्ण रूप से जांचकर ही छोटे व्यापारियों को बीमा योजना का लाभ मिल सकता है।
- व्यापारी द्वारा दिए गए दस्तावेजों की पहले जांच की जाती है और उसके बाद है यह तय किया जाता है कि योजना का लाभ उसे मिल सकता है या नहीं।
- व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना का लाभ जीएसटी भरने वाले व्यापारी ही ले सकते हैं।
- जो व्यापारी जीएसटी नहीं भरते हैं और इस योजना में पंजीकरण करा लिया है, उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिल सकता।
- 5 लाख का बीमा उन्ही व्यापारियों को मिलेगा, जिनका साल का टर्नओवर 20 लाख से अधिक नहीं हो।
आवेदन के लिए ज़रूरी दस्तावेज (Required Documents)
आधार कार्ड
जीएसटी प्रमाण पत्र
व्यापार संघ के द्वारा जारी प्रमाण पत्र
सालाना आय का प्रमाण