दिल्ली सरकार के निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड द्वारा आरंभ की गई सरकारी योजनाओं का लाभ श्रमिकों तक पहुँचाने के लिए दिल्ली श्रमिक मित्र योजना का शुभारंभ किया गया है। इस योजना के माध्यम से दिल्ली निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड में पंजीकृत 6 लाख से अधिक श्रमिकों तक सरकार द्वारा आरंभ की गई योजनाओं का लाभ श्रमिक मित्र के माध्यम से पहुंचाया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत 800 श्रमिक मित्रों की नियुक्ति की जाएगी जो कि जिला, विधानसभा और वार्ड कोऑर्डिनेटर के रूप में काम करेंगे।
दिल्ली श्रमिक मित्र योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा नियुक्त श्रमिक मित्र निर्माण श्रमिकों के घर तक जाकर उन्हें योजनाओं से जोड़ने का कार्य करेंगे। श्रमिक मित्रों द्वारा श्रमिकों के लिए आरंभ की गई विभिन्न योजनाओं की जानकारी श्रमिकों को प्रदान की जाएगी। साथ ही श्रमिकों के आवेदन करने और योजनाओं का लाभ प्राप्त होने तक श्रमिकों की सहायता करने का कार्य किया जाएगा। जिससे कि वह इन सभी योजनाओं का लाभ प्राप्त कर सकें। इस योजना के माध्यम से श्रमिकों का विकास हो सकेगा और ज्यादा से ज्यादा श्रमिकों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचेगा।
दिल्ली निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड द्वारा आरंभ की गई सरकारी योजनाओं का लाभ श्रमिकों तक पहुँचाने के लिए राज्य सरकार प्रत्येक वार्ड में कम से कम तीन से चार श्रमिक मित्र उपलब्ध कराएगा। जिसके लिए सरकार द्वारा करीब 800 श्रमिक मित्रों की नियुक्ति की जाएगी। यह श्रमिक मित्र जिला, विधानसभा और वार्ड कोऑर्डिनेटर के रूप में काम करेंगे।
राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई दिल्ली श्रमिक मित्र योजना 2021 के तहत लाभ लेने के लिए लाभार्थी को दिल्ली राज्य का स्थाई निवासी और श्रमिक होना चाहिए। इस योजना के तहत कागजात के रूप में आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, आयु का प्रमाण, राशन कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आदि की आवश्यकता होगी।