देश में सड़क दुर्घटना में हर साल लाखों लोगों की जान जाती है। सड़क पर लोगों का आवागमन सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से हरियाणा सरकार चालक प्रशिक्षण योजना चला रही है। हैवी व्हीकल के ड्राइवर को प्रशिक्षण देकर हरियाणा सरकार उन्हें सड़क पर चलने वाले अन्य लोगों को सुरक्षित रखने की कोशिश कर रही है।
हरियाणा सरकार का परिवहन विभाग भारी वाहनों के ड्राइवर को प्रशिक्षण देने के लिए ट्रांसपोर्ट विभाग की आधिकारिक वेबसाइट (https://dts.hrtransport.gov.in/) के माध्यम से ऑनलाइन पंजीकरण स्वीकार करता है। जो भी छात्र हरियाणा रोडवेज में ड्राइवर की नौकरी करना चाहते हैं वह इस वेबसाइट पर ड्राइवर की ट्रेनिंग के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
जिन छात्रों ने पहले से ही हरियाणा सरकार के हरियाणा रोड ड्राइवर ट्रेनिंग रजिस्ट्रेशन करा लिया है वे अपने आवेदन की स्थिति की भी जांच कर सकते हैं। हरियाणा में भारी लाइसेंस प्राप्त करने के लिए राज्य के करीब 20 प्रशिक्षण स्कूलों में हैवी व्हीकल के ड्राइवर को ट्रेनिंग दिया जाता है।
आवश्यक दस्तावेजों की समीक्षा के बाद ड्राइवर प्रशिक्षण योजना के चुने हुए आवेदकों को 35 दिनों से अधिक का ट्रेनिंग दिया जाता है। एक बार ड्राइवर प्रशिक्षण पूरा हो जाने के बाद युवा हरियाणा में परिवहन विभाग में सरकारी नौकरी के लिए ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं।
चालक प्रशिक्षण योजना की प्रक्रिया
सभी आवेदन प्राप्त करने के बाद चयनित आवेदकों की अंतिम सूची तैयार की जाएगी और उन्हें भारी लाइसेंस प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए प्रशिक्षण स्कूल भेजा जाएगा।
हरियाणा ड्राइविंग स्कूल में प्रशिक्षण के लिए छात्रों के लिए निम्न योग्यता होनी चाहिए:
आवेदक हरियाणा राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए।
LMV / NT / LTV लाइसेंस एक साल से अधिक पुराना होना चाहिए।
ट्रेनिंग प्राप्तकर्ता लाइसेंस किसी भी अधिकारी द्वारा प्राप्त कर सकते हैं।
छात्र की उम्र 20 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। आयु के प्रमाण के लिए आवेदकों को आयु प्रमाण पत्र की आवश्यकता भी होगी।
सामान्य वर्ग के छात्रों को 3000 रुपये + 450 सेवा शुल्क और नियमित तालिका वाले कैंडिडेट को 1500 + 225 रुपये की सेवा शुल्क के साथ भुगतान करना होगा।
वाहन प्रकार LMV-NT या LTV का लाइसेंस प्राधिकरण की पुष्टि के साथ इसका प्रमाण पत्र फॉर्म के साथ संलग्न किया जाना चाहिए।
आनलाइन फार्म भरने के बाद कैंडिडेट को उसका प्रिन्ट निकाल वर्किंग डे में हरियाणा राज्य परिवहन के कार्यालय में जमा करवाना होगा।
आनलाइन फार्म पर कंप्यूटर आवेदन क्रम संख्या, तिथि व समय लिखना होगा और ट्रेनिंग भी क्रम संख्या की वरीयता के हिसाब से दी जाएगी।
वरीयता के हिसाब से जिस कैंडिडेट का ट्रेनिंग में नंबर आएगा उसे मोबाईल पर एसएमएस द्वारा सूचना दी जाएगी।
प्रशिक्षण के लिए आवश्यक दस्तावेज
- हरियाणा रोडवेज प्रशिक्षण के लिए आवेदन करने के लिए कई दस्तावेजों की आवश्यकता होती है। दस्तावेजों की सूची नीचे दी गई है: –
- आईडी प्रूफ :- आवेदक को अपना आईडी प्रूफ दस्तावेज जैसे आधार कार्ड या पैन कार्ड जमा करना होगा।
- जाति प्रमाण पत्र :- यदि आवेदक एक निश्चित जाति का है तो उसे संबंधित जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- 10 रुपए का शपथ पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।
हरियाणा रोडवेज चालक प्रशिक्षण में आवेदन कैसे करें
- हरियाणा रोडवेज ड्राइवर ट्रेनिंग के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए निम्न चरणों का पालन करना होगा :-
- सबसे पहले आपको हरियाणा रोडवेज ड्राइवर प्रशिक्षण स्कूल की आधिकारिक वेबसाइट https://dts.hrtransport.gov.in/ पर जाना होगा।
- इसके बाद “Apply Online for Driver Training” विकल्प पर क्लिक करें।
- अब आपको हरियाणा ट्रेनिंग ऑनलाइन एप्लिकेशन फॉर्म दिखाई देगा।
आवेदक को निम्नलिखित विवरण प्रस्तुत करना होगा:
- नाम
- पिता का नाम
- पता
- शैक्षणिक योग्यता
- जन्मदिन आदि
- इसके बाद “Submit Applicant Details” पर क्लिक करें।
- अगर आप अपने रोडवेज ड्राइवर भारी वाहन ट्रेनिंग फॉर्म को री-प्रिंट करना चाहते है तो Re-Print Application Form पर क्लिक करें।
आवेदन की स्थिति की जांच
जिन आवेदकों ने हरियाणा हैवी ड्राइवर ट्रेनिंग के लिए आवेदन किया है वह अपने रजिस्ट्रेशन की स्थिति घर बैठे देख सकते हैं।