हरियाणा सरकार ने बिजली से चलने वाले नलकूप के बिल पर सरचार्ज माफी योजना निकाली है

सरकारी योजना



नई दिल्ली
ग्रामीण इलाके में खेती किसानी कर रहे किसान अक्सर नलकूप से बिजली से नलकूप चलाते हैं और अपने खेत की सिंचाई करते हैं। कई इलाकों में किसानों को महीने के हिसाब से बिजली का बिल देना होता है। कई बार बिजली बिल नहीं पे करने की स्थिति में किसानों को बकाए की रकम पर पेनाल्टी और सरचार्ज आदि देना पड़ता है। हरियाणा सरकार ने बिजली से चलने वाले नलकूप के बिल पर सरचार्ज माफी योजना निकाली है।

कोरोना संकट के दौर में आर्थिक स्थिति बिगड़ने पर जिन उपभोक्ताओं के कनेक्शन 30 जून 2021 तक कट गए थे, वे सभी किसान सरचार्ज माफ़ी योजना का लाभ उठाकर अपने कनेक्शन लगवा सकते हैं।

बकायादार उपभोक्ता अपने बिजली बिल की 25 प्रतिशत मूल राशि का भुगतान करके अपना बिजली कनेक्शन चालू करवा सकता है। शेष 75 प्रतिशत मूल राशि का लगातार छह किश्तों में भुगतान के साथ-साथ वर्तमान बिल का भी भुगतान करना होगा। यह योजना कृषि, घरेलू, गैर घरेलू और औद्योगिक श्रेणियों के उपभोक्ताओं के लिए भी लागू होगी।

उपभोक्ता यदि अपने बकाया बिजली बिल की 100 प्रतिशत मूल राशि का एकमुश्त या किश्तों में भुगतान करता है, तो उसका पूरा सरचार्ज माफ कर दिया जाएगा। यह योजना केवल उन गांवों के उपभोक्ताओं पर लागू होगी, जिन गांवों में म्हारा गांव जगमग गांव योजना लागू है।

जिन उपभोक्ताओं के मामले न्यायालय में विचाराधीन है, वे इस योजना का लाभ नहीं उठा सकते। ऐसे उपभोक्ता, यदि केस वापिस लेते हैं, तो उन्हें इस योजना का लाभ मिल सकता है। ऐसे उपभोक्ता जो कनेक्शन कटने के बाद बिजली चोरी करते हुए पकड़े गए हैं और उनके विरूद्ध एफआईआर है, तो वे सरचार्ज माफी योजना का लाभ नहीं उठा सकते।



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