हिमाचल के लोग इस टोल फ्री नंबर से सीधे सरकार तक पहुंचा सकते हैं अपनी शिकायत

सरकारी योजना


नई दिल्ली: पुराने समय में जब राजतंत्र था, तो राजा जनता की समस्याओं की सुनवाई के लिए दरबार लगाते थे। प्रजा में से कोई भी व्यक्ति राजा के सामने अपनी शिकायत रख सकता था। मौजूदा समय में ऐसा नहीं है। अगर कोई विभाग किसी की समस्या नहीं सुन रहा है। या किसी कोई तकलीफ है, तो वो सीधे सरकार से अपनी शिकायत नहीं कर सकता है। हिमाचल प्रदेश की सरकार ने इसका एक हल निकाला है और हिमाचल मुख्यमंत्री सेवा संकल्प योजना (HP Seva Sankalp Yojana) लेकर आई है। इस योजना के जरिए लोग घर बैठे अपनी शिकायत सीधे सरकार तक पहुंचा सकते हैं। इसके लिए सेवा संकल्प पोर्टल लांच किया गया है। आइए इस योजना से जुड़ी खास बातें जानते हैं।

टोल फ्री शिकायत नंबर

हिमाचल मुख्यमंत्री सेवा संकल्प योजना में सरकार ने एक टोलफ्री नंबर लांच किया है। यह टोल फ्री नंबर 1100 है। इस नंबर के जरिए आप घर बैठे मुफ्त में अपनी समस्या दर्ज करवा सकते है। हिमाचल मुख्यमंत्री सेवा संकल्प योजना के तहत कॉल सेंटर की स्थापना की गई है। यहां ऑपरेटर आपकी समस्या आपसे पूछेगा और जिस विभाग से जुड़ी समस्या होगी, उसके अनुसार आपकी शिकायत दर्ज होगी। इस टोल फ्री नंबर पर शिकायत करने का समय भी तय है। लोग सुबह 7 बजे से रात्रि 10 बजे तक कभी भी टोल फ्री नंबर पर कॉल करके अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं।

पोर्टल पर भी कर सकते हैं शिकायत
हिमाचल मुख्यमंत्री सेवा संकल्प योजना में टोल फ्री नंबर के आलावा एक पोर्टल भी शुरू किया गया है। इस पोर्टल पर जाकर भी लोग अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। नागरिक घर बैठे ऑनलाइन इस पोर्टल पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। यहां लोग अपनी किसी भी तरह की समस्या सरकार तक पहुंचा सकते हैं। आप अपनी शिकायत का स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। शिकायतकर्ता पोर्टल पर ही अपनी शिकायत की स्थिति जान सकते हैं। इसके लिए आपको पोर्टल पर सिर्फ अपना शिकायत नंबर डालना होगा।

पोर्टल से जुड़े हैं 56 विभाग

मुख्यमंत्री सेवा संकल्प योजना के तहत इस पोर्टल में राज्य के 56 विभाग जुड़े हुए हैं। साथ ही पोर्टल से 6500 अधिकारी भी जुड़े हुए हैं। लोग जिस भी विभाग से जुड़ी शिकायत लेकर आते हैं, उस विभाग के अधिकारी समस्या को हल करने का काम करते हैं।
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ये शिकायत नहीं होंगी मान्य

अगर आपने निम्न विषयों और विभागों के खिलाफ शिकायत दर्ज की है तो वो मान्य नहीं होगी।
1. राज्य के किसी भी कोर्ट में कोई प्रकरण दर्ज है, तो उससे जुडी शिकायत मान्य नहीं होगी।
2. सूचना के अधिकार से संबंधित शिकायत भी मान्य नहीं होगी।
3. विभागीय पूछताछ संबंधित, अधिकारियों के स्थानांतरण संबंधी मामले, सरकारी कर्मचारियों के सेवा संबंधी मामलों के बारे में अगर कोई नागरिक शिकायत करता है तो वह भी मान्य नहीं होगी।
4. किसी दुसरे राज्य या केंद्र या कोई और सरकार के खिलाफ अगर कोई शिकायत करना चाहेगा तो वह भी मान्य नहीं होगी।

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