मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना राज्य की प्रमुख कृषि गेहूँ, चना, मसूर, सरसों एवं धान की फसलें लागत बढाने, उत्पादकता बढ़ाने और कृषकों को प्रोत्साहित करने के लिए तथा फसल गुणवत्ता उत्पादन को और अधिक बढ़ाने के लिए शुरू किया गया है। इस योजना के अंतर्गत आयुक्त, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा रबी तथा खरीफ फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रति क्विंटल की प्रोत्साहन राशि किसान तथा कृषि विकास संचालनालय द्वारा उप संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास को जिलावार उपलब्ध कराई जाती है। रबी तथा खरीफ की फसल के लिए प्राप्त आवंटन जिला कोषालय से आरटीजीएस / एनईएफटी के माध्यम से ई–उपार्जन पोर्टल पर उपलब्ध लाभान्वित किसानों के सत्यापित किए गए खातों में योजना प्रावधान अनुसार राशि जमा कराई जाएगी। ई-उपार्जन के पोर्टल पर दर्ज मोबाईल नम्बर पर योजनान्तर्गत जमा कराई गई राशि का समस्त लाभान्वित किसानों को एसएमएस के माध्यम से पता कराया जाएगा। जिले के लीड बैंक अधिकारी आरटीजीएस / एनईएफटी के माध्यम से प्रदान राशि समस्त लाभान्वित किसानों को बैंक खातों में पहुँचने की पुष्टि की जानकारी सम्बन्धित बैंक शाखाओं से प्राप्त करेंगे। प्रत्येक प्राथमिक कृषि सहकारी साख के कार्यालय में किसानों के नाम तथा प्रदान की गई राशि की जानकारी उल्लेखित कर प्रदर्शित की जाएगी।
मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों की फसल उपज का सही समर्थन मूल्य दिलाना है। इस योजना को राज्य सरकार ने किसानों की फसल लागत बढाने, उत्पादकता बढ़ाने के लिए तथा कृषकों को प्रोत्साहित करने के लिए शुरू की है। कृषि उत्पाद मंडी में न्यूनतम समर्थन मूल्य से नीचे बेचा गया हो या फिर न्यूनतम समर्थन मूल्य से ऊपर बेचा गया हो, दोनों स्थिति में मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना का लाभ पंजीकृत किसान को देय होगा।
मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना का लाभ ई उपार्जन पंजीयन पोर्टल पर पंजीकृत किसान को मिलगा। इस मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना के तहत लाभ लेने के लिए आवेदक किसान के पास जरुरी दस्तावेजों के रूप में ई–उपर्जन का पंजीयन, आधार कार्ड की प्रति, मोबाइल नंबर, बैंक खाता, प्रवेश पर्ची, तौल पर्ची, अनुबंध पर्ची, भुगतान पर्ची, अन्य मंडी के दस्तावेज आदि की आवश्यकता होगी।
मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक को आधिकारिक पोर्टल पर http://mpeuparjan.nic.in/mpeuparjan/Home.aspx ई-उपार्जन पंजीयन करना होगा। पोर्टल पर किसान पंजीयन/आवेदन सर्च पर क्लिक करें और अपना जिला चुने, इसके बाद अपना मोबाइल नंबर या समग्र आइडी क्रमांक और कैप्चा कोड डाल कर सर्च पर क्लिक करें। वहाँ सभी जानकारी दिख जाएगी। इसके बाद पंजीयन ई-उपार्जन पोर्टल पर पंजीयन कर सकते है। लाभ लेने वाले कृषक अधिकृत प्राथमिक कृषि सहकारी साख समिति में संपर्क कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।