Madhya Pradesh Divyang Pension Scheme, MP Government gives benefits of Pension Scheme to disabled people, Know the Application Process

सरकारी योजना


नई दिल्ली: मध्य प्रदेश में दिव्यांग नागरिकों को आर्थिक लाभ प्रदान करने के लिए राज्य सरकार द्वारा मध्य प्रदेश विकलांग पेंशन योजना (Divyang Pension Scheme) की शुरुआत की गयी है। इस योजना के अंतर्गत राज्य के दिव्यांग व्यक्तियों को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 500 रुपये मासिक पेंशन धनराशि आर्थिक सहायता के रूप में प्रदान की जाएगी। इस मध्य प्रदेश विकलांग पेंशन योजना के तहत राज्य सरकार की तरफ से दी जाने वाली पेंशन धनराशि के जरिए राज्य के विकलांग व्यक्ति अच्छे से जीवन यापन कर सकेंगे। इस योजना का लाभ राज्य के वही नागरिक उठा सकते हैं, जो शारीरिक रूप से 40% या उससे अधिक विकलांग हैं।

मध्य प्रदेश विकलांग पेंशन योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश सरकार राज्य के दिव्यांग लोगों को हर महीने 500 रुपये की धनराशि पेंशन के रूप में प्रदान करेगी। यह पेंशन हर दिव्यांग नागरिक उठा सकते हैं जो शारीरिक रूप से 40% या उससे अधिक विकलांग हैं। इन विकलांग व्यक्तियों के पास आय के साधनों का अभाव होता हैं और ये लोग काम करने में भी असमर्थ हो जाते हैं। जिससे उनको अपने दैनिक खर्चे चलाने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता हैं। इन्हीं सब को देखते हुए राज्य सरकार ने इस योजना को शुरू किया है।

मध्य प्रदेश विकलांग पेंशन योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के दिव्यांग नागरिकों को आर्थिक सहायता प्रदान कर उन्हें आत्मनिर्भर और सशक्त बनाना है। सरकार की ओर से मिलने वाली इस राशि से ये अपना जीवन यापन कर सकेंगे और अपने दैनिक जीवन में काम आने वाली चीजों को खरीद सकेंगे।

मध्य प्रदेश विकलांग पेंशन योजना के तहत लाभ लेने के लिए आवेदक मध्य प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए। इस योजना के तहत आवेदक का बैंक अकाउंट होना भी अनिवार्य है और बैंक अकाउंट आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। क्योंकि, सरकार द्वारा दी जाने वाली धनराशि सीधे लाभार्थी के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर की जाएगी। दिव्यांग व्यक्तियों के पास अपनी विकलांगता का प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है और इसका लाभ केवल शारीरिक रूप से 40% से अधिक विकलांगता वाले लोगों को ही प्रदान करवाया जाएगा।

इस योजना के अंतर्गत सभी दिव्यांग लोगों के परिवार की वार्षिक आय 48 हज़ार रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। सरकारी नौकरी पर कार्यरत दिव्यांग व्यक्ति मध्य प्रदेश विकलांग पेंशन योजना का लाभ प्राप्त नहीं कर सकते हैं। साथ ही राज्य के जिन दिव्यांग व्यक्तियों के पास 3 पहिया या 4 पहिया वाहन है वह इस योजना के पात्र नहीं होंगे।
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मध्य प्रदेश विकलांग पेंशन योजना के तहत लाभ लेने के लिए आवेदक के पास जरुरी दस्तावेजों के रूप में आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, विकलांग प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, बैंक खाता, मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज फोटो आदि की आवश्यकता होगी।

मध्य प्रदेश विकलांग पेंशन योजना के तहत लाभ लेने के लिए आवेदक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आवेदक सामाजिक सुरक्षा विभाग मध्य प्रदेश की आधिकारिक वेबसाइट http://socialsecurity.mp.gov.in/Home.aspx पर जाएं। वेबसाइट के होम पेज पर सेवाएं टैब के अंदर पेंशन योजनाओं हेतु ऑनलाइन आवेदन के विकल्प पर क्लिक करें। इसके बाद एक नया पेज खुल जायेगा। इस पेज पर कुछ जानकारी जैसे जिला, स्थानीय निकाय, समग्र सदस्य आईडी आदि भर कर नीचे पेंशन हेतु ‘ऑनलाइन आवेदन करें’ के विकल्प पर क्लिक करें।

इसके बाद नए पेज पर पेंशन योजना के सूची में मध्य प्रदेश विकलांग पेंशन योजना एप्लीकेशन फॉर्म के विकल्प पर क्लिक करें। इसके बाद अगले पेज पर आवेदन फॉर्म खुल जायेगा। इस आवेदन फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारियों को सही से भरें और फिर मांगी गई सभी जरूरी दस्तावेजों को अपलोड कर सबमिट के बटन पर क्लिक करें। इसके बाद ऑनलाइन पंजीकरण पूरा हो जायेगा।

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