दिल्ली सरकार बेसहारा महिलाओं की मदद के लिए विधवा पेंशन योजना का संचालन कर रही है। यह विधवा पेंशन योजना राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली एक आर्थिक मदद है, जो बेसहारा महिलाओं को दी जाती है। इस योजना के तहत विधवा महिला को जीवन-यापन के लिए को 2,500 रुपये मासिक पेंशन के रूप में दिए जाते हैं, ताकि वो किसी और पर निर्भर नहीं रहे।
यह पेंशन राशि पात्र महिला के सत्यापन के एक महीने बाद से मिलने लगते है। यह राशि लाभार्थी के बैंक खाते में प्रति तीन माह में एक साथ आरबीआई या पीएफ़एमएस द्वारा भेजा जाता है। दिल्ली सरकार बेसहारा महिलाओं को आर्थिक सुरक्षा देने के लिए इस योजना की राशि को समय-समय में बढ़ाती रहती है।
इस विधवा पेंशन योजना के तहत दिल्ली सरकार के महिला बाल विकास मंत्रालय द्वारा राज्य की सभी विधवा या तलाकशुदा महिलाओं को हर महीने वित्तीय राशि प्रदान करेगी। विधवा या तलाकशुदा महिलाओं के पास आय का कोई साधन उपलब्ध नहीं होता है। जिससे इनको जीवन-यापन करने में काफी परेशानी उठानी पड़ती है। इन सब परेशानियों को देखते हुए दिल्ली सरकार ने इन महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करने की घोषणा की हैं।
दिल्ली सरकार द्वारा शुरू की गयी इस योजना का लाभ लेने के लिए महिला दिल्ली की मूल निवासी होना चाहिए या फिर कम-से-कम 5 वर्षों से दिल्ली में रह रही हो। इसके लिये लाभार्थी को सबूत के तौर पर मूल निवास प्रमाण पत्र या मैरिज सर्टिफिकेट देना होगा। विधवा पेंशन योजना के तहत विधवा महिलाओं के अलावा तलाकशुदा महिलाओं या पति द्वारा छोड़ी गई महिलाओं को भी इसका लाभ मिलेगा। उन्हें भी समान राशि पेंशन के रूप में दी जाएगी।
विधवा पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए महिलाओं की उम्र 18 से अधिक और 59 से कम होना चाहिए। साथ ही इस योजना का लाभ उन्हीं परिवार की महिलाओं को मिलेगा, जिनकी कुल वार्षिक आय 1 लाख रुपये से कम है। योजना के तहत पात्र महिला को 2,500 रुपये की पेंशन राशि सीधे बैंक अकाउंट में मिलेगी। साथ ही बैंक खाता महिला के आधार कार्ड से लिंक भी होना चाहिए। इस विधवा पेंशन योजना का लाभ उन्हीं महिलाओं को मिलेगा जिन्हें किसी भी अन्य पेंशन योजना का लाभ ना मिल रहा हो।
इस पेंशन योजना का लाभ उठाने के लिए विधवा महिला के पास कागजात के रूप में आधार कार्ड, आयु प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, पति का मृत्यु प्रमाण पत्र, बीपीएल राशन कार्ड, आय प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक, पासपोर्ट-साइज फोटो आदि की आवश्यकता होती है।
विधवा पेंशन के लिए ऑनलाइन आवेदन
- विधवा पेंशन योजना का लाभ लेने के लिये पात्र महिला को निर्धारित आवेदन पत्र भरना होगा।
- यह एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन या ऑफलाइन भर सकते हैं।
- ऑफलाइन भरने के लिए सम्बंधित विभाग में जा कर आवेदन पत्र प्राप्त कर सकते हैं।
- ऑनलाइन आवेदन/रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने के लिए आधिकारिक वेबसाइट https://edistrictdept.delhigovt.nic.in पर जाएँ और होम पेज पर Citizens Corner में Registration at e-district Delhi पर जाएं।
- आगे New User लिंक पर क्लिक करें, फिर आधार कार्ड या वोटर आईडी नंबर डाल कर Continue पर क्लिक करें।
- इसके बाद रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड भेजा जायेगा।
- फिर आईडी और पासवर्ड डालकर लॉग इन करें। या फिर पहले से यूजर आईडी और पासवर्ड होने पर रजिस्टर्ड यूजर लिंक का उपयोग करके लॉग इन करें।
- एक नई विंडो खुलेगी जहां आप Apply Online सेक्शन में स्क्रॉल कर के Apply for Services लिंक पर क्लिक करें।
- फिर दिल्ली विधवा पेंशन योजना (Delhi Widow Pension Scheme) पर क्लिक करें और फिर आवेदन पत्र खुलेगा।
- आवेदन पत्र में पूछी गई सभी महत्वपूर्ण जानकारी डालें और फिर सभी जरूरी कागजात को अपलोड करें।
- इसके बाद Submit के बटन पर क्लिक करें।
- यह ध्यान रहे कि अपलोड किये जाने वाले दस्तावेज या तो ओरिजनल हो या फिर सत्यापित हो।
विधवा पेंशन के आवेदन का स्टेट्स चेक करें
आवेदन की स्थिति का पता करने के लिए दिल्ली ई डिस्टिक पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट https://edistrictdept.delhigovt.nic.in पर जाएँ और होम पेज पर Services में Track your Application पर क्लिक करें। फिर एक नया पेज खुलेगा। इस पेज पर डिपार्टमेंट तथा अप्लाइड फॉर का चयन कर एप्लीकेशन नंबर, एप्लीकेंट नेम और कैप्चा कोड डाल कर Search पर क्लिक करें। फिर एप्लीकेशन स्टेटस दिखेगी। इसके अलावा मोबाइल एसएमएस के द्वारा भी आवेदन के स्थिति का पता किया जा सकता है इसके लिए मोबाइल SMS से Send EDISTDL <स्पेस> <एप्लीकेशन नंबर> लिख कर 77382-99899 नंबर पर भेजना होगा।